21 अक्टूबर को रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर रोक: होटलों और दुकानों में होगी सख्त निगरानी, आदेश जारी

Madhya Bharat Desk
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रायपुर में 21 अक्टूबर को महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर पूरे नगर निगम क्षेत्र में मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में नगर निगम रायपुर ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार न केवल मांस की दुकानें बंद रहेंगी, बल्कि किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में मांसाहारी भोजन परोसने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के दिशा-निर्देशों के तहत निगम के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि 21 अक्टूबर को पशुवध गृह और सभी मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही ने इस बाबत आदेश जारी किया।

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल दुकानों पर ही नहीं, बल्कि होटल-रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यदि किसी भी स्थान पर मांस या मटन परोसे जाने की शिकायत मिलती है तो मौके पर पहुंचकर टीम सीधे जब्ती की कार्रवाई करेगी और संबंधित होटल या संचालक पर नियम अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के प्रभावी पालन के लिए सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों और होटलों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महावीर निर्वाण दिवस पर शहर में पूर्ण रूप से मांस-मटन की बिक्री और परोसे जाने पर रोक लागू हो सके।

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