रायपुर।राजधानी रायपुर में 26 जनवरी और 30 जनवरी को मांस व मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम रायपुर ने आदेश जारी कर इन दोनों दिनों में शहर के सभी मीट दुकानों और स्लॉटरहाउस को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
नगर निगम ने बताया कि गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर यह निर्णय शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। आदेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के किसी भी हिस्से में मांस-मटन की खरीद-फरोख्त की अनुमति नहीं होगी।
हर जोन में सख्त निगरानी
आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने सभी जोन में स्वास्थ्य अधिकारियों और सफाई निरीक्षकों की तैनाती की है। ये अधिकारी लगातार अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई दुकानदार या होटल मांस बेचते हुए पाया गया, तो उसका सामान जब्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम ने व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए तय तारीखों पर नियमों का पालन करने को कहा है।







