न्यायिक सुधार के नाम पर पब्लिसिटी नहीं चलेगी: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, याचिका खारिज

Madhya Bharat Desk
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित न्यायिक सुधारों को लेकर दाखिल एक याचिका को सिरे से खारिज करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालत ‘न्यायिक सुधार’ के नाम पर पब्लिसिटी हासिल करने वाली याचिकाओं को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

याचिका में न्यायिक सुधारों के लिए एक समिति गठित करने, सभी मामलों का 12 महीने में निपटारा करने और कुछ विशेष श्रेणी के मामलों की जांच जैसी मांगें की गई थीं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने इसे प्रचार के उद्देश्य से दायर याचिका करार दिया और कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।

“सुधार चाहिए तो लिखकर भेजिए, याचिका क्यों?”

मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से सख्त लहजे में कहा कि अगर वास्तव में सुधार की मंशा है तो उसके लिए अदालत में याचिका दायर करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा,

“अगर आपके पास कोई ठोस सुझाव हैं तो उन्हें लिखित रूप में भेजिए। हम खुद देखेंगे कि क्या संभव है और क्या नहीं। हम यहां बैठे हैं, सुधार करने के लिए।”

सीजेआई ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में बदलाव लाने के नाम पर केवल सुर्खियां बटोरने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा कि कैमरों के सामने बयान देने के उद्देश्य से इस तरह की याचिकाएं दाखिल न की जाएं।

अदालत का रुख: सुझावों का स्वागत, लेकिन गलत मंच नहीं

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिका में कई असंबंधित विषयों को जबरन जोड़ा गया है, जो न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक सुधारों से जुड़े सुझावों का हमेशा स्वागत है और इन्हें पत्र के माध्यम से सीधे मुख्य न्यायाधीश को भेजा जा सकता है।

एक साल में हर केस निपटाने की मांग पर तंज

याचिकाकर्ता की इस मांग पर कि हर अदालत हर मामले का निपटारा एक वर्ष में करे, सीजेआई सूर्यकांत ने व्यंग्य करते हुए सवाल किया,

“अगर हर केस एक साल में निपटाना है तो बताइए, इसके लिए कितनी अदालतें चाहिए होंगी?”

अंततः सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए साफ संदेश दिया कि न्यायिक सुधार गंभीर विषय है, इसे प्रचार का माध्यम नहीं बनाया जा सकता।

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