रायपुर। राजधानी रायपुर में रैली-जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम, पंडाल या अस्थायी ढांचा लगाने के लिए अब नई प्रक्रिया का पालन करना होगा। नगर निगम ने आयोजनों की अनुमति को लेकर जरूरी दस्तावेज और एनओसी से जुड़े नए निर्देश जारी किए हैं।
रैली या जुलूस की अनुमति के लिए आयोजकों को कम से कम 7 दिन पहले आवेदन करना होगा। केवल आवेदन करने से अनुमति नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए चार विभागों से एनओसी लेना भी जरूरी होगा।
इनमें अनुविभागीय दंडाधिकारी या राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जिला सेनानी होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग शामिल हैं।
इसके अलावा रैली या जुलूस के बाद सफाई के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दिया गया है।
नई व्यवस्था सिर्फ रैली-जुलूस तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक कार्यक्रम, पंडाल और अस्थायी संरचना लगाने के लिए भी इसी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
प्रशासन का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य शहर में होने वाले आयोजनों को व्यवस्थित रखना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और कार्यक्रम के बाद साफ-सफाई सुनिश्चित करना है। अब आयोजकों को समय रहते आवेदन करने के साथ सभी जरूरी एनओसी की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।





