वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत अब तक कुल 51 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और 18 लाख 56 हजार 790 रुपये का अर्थदंड वसूला गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अवैध उत्खनन के 6 मामलों में 5 लाख 83 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, अवैध परिवहन के 45 मामलों में 12 लाख 73 हजार 790 रुपये की अर्थदंड राशि वसूल की गई है।
जिले में खनिजों के अवैध दोहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा नियमित निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन, परिवहन या भंडारण में संलिप्त पाए जाने वाले वाहन मालिकों और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। जिले में कहीं भी खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन अथवा भंडारण की जानकारी मिलने पर संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए रेत उपलब्ध कराने संबंधी विशेष छूट का भी उल्लेख किया गया है। योजना के स्वीकृत लाभार्थियों को स्वयं के उपयोग के लिए ट्रैक्टर जैसे छोटे वाहनों से रेत परिवहन करने पर रॉयल्टी एवं अन्य करों से छूट प्रदान की गई है। यह सुविधा केवल उन ग्राम पंचायतों एवं आश्रित ग्रामों में लागू होगी जहां विधिवत रेत खदान स्वीकृत है। हितग्राही संबंधित ग्राम पंचायत की लिखित अनुमति प्राप्त कर रेत का उपयोग कर सकेंगे।





