प्रयागराज की एडीजे रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वतीऔर उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज कर विधि अनुसार जांच करने का आदेश दिया है। एडीजे पॉक्सो एक्ट की अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पुलिस संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष और समयबद्ध विवेचना सुनिश्चित करे।
क्या है पूरा मामला?
यह आदेश श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष व शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद आया। अर्जी में आरोप लगाया गया था कि दो नाबालिगों के साथ यौन शोषण हुआ है और पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की, इसलिए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई।
13 फरवरी को दोनों नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है।
आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया है कि कथित घटनाओं से संबंधित एक सीडी भी अदालत में सौंपी गई है। उन्होंने अदालत के आदेश को “न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम” बताया और घोषणा की कि वे प्रयागराज से वाराणसी स्थित विद्या मठ तक पैदल यात्रा निकालकर जनसमर्थन जुटाएंगे।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पक्ष
वहीं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह उन्हें बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि संबंधित कानून के तहत नाबालिग की पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए, फिर भी ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि वे अदालत में प्रमाण प्रस्तुत कर चुके हैं और सच्चाई सामने आएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि वे कानूनी प्रक्रिया से पीछे नहीं हटेंगे और झूठे आरोपों के बावजूद उनका मनोबल कमजोर नहीं होगा।
आगे क्या?
कोर्ट के आदेश के बाद अब संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी। पुलिस विवेचना के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय करेगी। मामला संवेदनशील होने के कारण सामाजिक और धार्मिक हलकों में इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
फिलहाल, सबकी नजरें पुलिस जांच और अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि आरोपों की सच्चाई क्या है और कानून किस दिशा में आगे बढ़ेगा।



