रायपुर।छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड में एक बार फिर बड़ा कानूनी और राजनीतिक मोड़ सामने आया है। रायपुर सेशन कोर्ट ने CBI द्वारा दायर रिव्यू याचिका को स्वीकार कर लिया है और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नियमित रूप से अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
सेशन कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मामला पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रहा है और उन्हें पहले ही इस केस से राहत मिल चुकी थी, लेकिन अब CBI ने दोबारा अपील दाखिल की है।
क्या है सेशन कोर्ट का ताज़ा आदेश
दरअसल, CBI ने लोअर कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी, जिसमें भूपेश बघेल को आरोपों से मुक्त किया गया था। सेशन कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई का रास्ता खोल दिया है और भूपेश बघेल को अदालत में पेश होने को कहा है।
मार्च 2025 में मिली थी बड़ी राहत
गौरतलब है कि मार्च 2025 में CBI की विशेष अदालत ने भूपेश बघेल को सेक्स सीडी कांड में सभी आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
इसी आदेश को CBI ने चुनौती दी थी, जिस पर अब सेशन कोर्ट ने सुनवाई के निर्देश दिए हैं।
कांग्रेस का कहना है कि वह इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई जारी रखेगी और जल्द ही हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी।







