वोडाफोन आइडिया पर GST का 638 करोड़ का जुर्माना, कंपनी ने किया अदालत का रुख

Madhya Bharat Desk
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वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (VIL) पर GST विभाग ने 638 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अहमदाबाद के अतिरिक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) आयुक्त कार्यालय ने टैक्स भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए यह नोटिस जारी किया।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई अपनी फाइलिंग में बताया कि यह जुर्माना CGST अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत लगाया गया है। जुर्माने की कुल राशि ₹6,37,90,68,254 (लगभग 638 करोड़ रुपये) है। वोडाफोन आइडिया ने साफ किया कि वह इस आदेश से असहमत है और इसके खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएगी।

GST प्राधिकरण का आरोप है कि कंपनी ने कम टैक्स का भुगतान किया और ITC का अधिक लाभ उठाया। वोडाफोन आइडिया के अनुसार, इस मामले का अधिकतम वित्तीय प्रभाव कर मांग, ब्याज और जुर्माने की पूरी राशि तक हो सकता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आदेश उस समय आया है जब कंपनी को AGR बकाया राशि को फ्रीज करने की बड़ी राहत मिली थी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इस फैसले की घोषणा की थी, और केवल एक दिन बाद GST जुर्माना लगना कंपनी के लिए नया झटका माना जा रहा है।

वोडाफोन आइडिया अब इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाएगी और अपने पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है।

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