रायपुर। एचएसआरपी नंबर प्लेट सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। आम नागरिकों पर इसका सख़्त पालन कराया जा रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी विभागों की गाड़ियों के लिए यह नियम लागू नहीं होता?
शासन से जुड़ी गाड़ियों पर अक्सर “00 से 03” सीरीज़ वाली नंबर प्लेट दिखती है, लेकिन इनमें से कितनों पर एचएसआरपी लगी है? यदि आम जनता के वाहन पर एचएसआरपी न हो तो चालान कट जाता है, मगर इन सरकारी गाड़ियों पर कार्रवाई कौन करेगा?
प्रदेश में ऐसा लगता है कि नियम-कायदे केवल आम जनता के लिए बनाए जाते हैं। जब बात सरकारी गाड़ियों की आती है, तो वे अक्सर नियमों से बाहर नज़र आती हैं।
प्रदेश के परिवहन मंत्री का नाम तक जनता में 80% लोग गूगल किए बिना नहीं बता पाएंगे।
केदार कश्यप जी, जनता को उम्मीद है कि इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही होगी।



