छत्तीसगढ़ सरकार ने दुकान-पंजीकरण का तरीका अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है और अच्छी खबर ये है कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सिर्फ 24 घंटे में पंजीयन का प्रमाण-पत्र मिल जाएगा। श्रम विभाग ने 3 जून 2026 को नियमों में बदलाव करके पुराने फॉर्म और नियमों को बदल दिया है। सरकार का कहना है कि इससे व्यापारियों को कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं रहेगी और काम तेज और पारदर्शी होगा।
अब पंजीकरण ऐसे होगा
व्यवसायी को संबंधित वेब पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भरना होगा, जरूरी कागजात अपलोड करने होंगे और फीस ई-चालान से जमा करनी होगी। आवेदन पूर्ण होते ही 24 घंटे के अंदर श्रम पहचान संख्या (Labour Identification Number) समेत पंजीयन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा।
रिकॉर्ड भी बनेगा डिजिटल
अब सारी दुकानों और प्रतिष्ठानों का रिकॉर्ड श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर सुरक्षित रहेगा। इससे कागजी कार्य कम होंगे और रेकॉर्ड डिजिटल होंगे। सरकार ने कहा है कि अगर आवेदन में गलत जानकारी दी गई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी। साथ ही हर प्रतिष्ठान को अपना पंजीयन प्रमाण-पत्र साफ दिखने वाली जगह पर लगाना अनिवार्य होगा।
बदलाव भी ऑनलाइन होंगे
यदि किसी प्रतिष्ठान का नाम, पता, कर्मचारी संख्या या व्यवसाय का प्रकार बदलता है तो वो भी ऑनलाइन ही कराना होगा। संशोधन के लिए 100 रुपये फीस लगेगी और नया प्रमाण-पत्र भी 24 घंटे के भीतर मिल जाएगा।
नए फॉर्म में ज्यादा जानकारी देनी होगी
पुराने फॉर्म-2 की जगह नया फॉर्म आया है। इसमें श्रम पहचान संख्या, प्रतिष्ठान का पूरा पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल, संगठन का प्रकार, ESI-EPF की जानकारी, कर्मचारियों की संख्या, साप्ताहिक छुट्टी जैसी कई जानकारियाँ भरनी होंगी।
व्यापारियों को क्या फायदा होगा
श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता कहते हैं कि यह कदम राज्य में व्यापार के लिए माहौल आसान करेगा। ऑनलाइन और स्व-घोषणा पर आधारित यह व्यवस्था छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और सेवा केन्द्रों के लिए काफी मददगार साबित होगी।






