डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के खिलाफ दुष्कर्म केस, गिरफ्तारी के बाद जेल

Madhya Bharat Desk
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मुरैना में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर को एक युवती से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। युवती ने आरोप लगाया है कि फेसबुक के जरिए हुई पहचान के बाद अधिकारी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बुधवार रात कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार किया।

पीड़िता के अनुसार, फेसबुक पर बातचीत के दौरान दोनों के बीच संपर्क बढ़ा और बाद में अरविंद माहौर ने शादी का प्रस्ताव रखा। युवती का आरोप है कि शादी का भरोसा दिलाकर अधिकारी ने पहले कार में और फिर सरकारी आवास व निजी फ्लैट में कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए।

शिकायत में कहा गया है कि यह सिलसिला 30 मार्च 2025 से 3 जून 2026 तक चलता रहा। जब युवती ने शादी की बात पर दबाव बनाया तो आरोपी ने कथित तौर पर शादी से इनकार कर दिया और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पहली घटना मुरैना रेस्ट हाउस के पास हुई, जहां कार में ही दुष्कर्म किया गया। इसके बाद सबलगढ़ स्थित सरकारी आवास और ग्वालियर के निजी फ्लैट में भी यौन शोषण किए जाने के आरोप लगाए गए हैं।

मामले में पीड़िता ने एक महिला मित्र के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि उसने समझौते के लिए दबाव बनाया और शिकायत वापस न लेने पर जान से मरवाने की धमकी दी।

वहीं, पेशी पर जाते समय अरविंद माहौर ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि “सारे आरोप गलत हैं। सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, अभी मैं आरोपी साबित नहीं हुआ हूं।”

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सभी आरोपों की पड़ताल की जा रही है।

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