11 पूर्व सरपंचों को जेल भेजने का आदेश, जानिए पूरा मामला

Madhya Bharat Desk
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अभनपुर :अभनपुर विकासखंड की 11 पंचायतों के पूर्व सरपंचों को एसडीएम न्यायालय द्वारा 30 दिनों के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इन पर अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय राशि के गबन और उसे वापस राजकोष में जमा करने के आदेश का पालन न करने का आरोप है।

क्या है मामला
जानकारी के अनुसार, जेल भेजने से पहले सभी पूर्व सरपंचों को एसडीएम न्यायालय की ओर से नोटिस जारी किया गया था। इसके साथ ही उनकी चल और अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई भी की गई थी। इसके बावजूद संबंधित राशि जमा नहीं की गई।

बताया जा रहा है कि पर्याप्त समय और साधन होने के बावजूद पूर्व सरपंचों ने सरकारी राशि वापस जमा करने में रुचि नहीं दिखाई।

नोटिस का नहीं दिया जवाब
एसडीएम न्यायालय ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उन्हें क्यों न जेल भेजा जाए, लेकिन किसी भी पूर्व सरपंच ने इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

इसके बाद 18 मई को न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए सभी को 30 दिन की जेल या राशि जमा होने तक सिविल जेल में रखने का निर्देश दिया। आदेश की तामिली करते हुए संबंधित थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश भेजे गए हैं। साथ ही केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक को भी सूचना दी गई है।

किन-किन पूर्व सरपंचों पर कार्रवाई
जिन पूर्व सरपंचों पर यह कार्रवाई हुई है उनमें—
सेवाराम यादव (घोंठ) – ₹1,96,000
गोपाल ध्रुव (कुर्रु) – ₹80,000
गोपेश ध्रुव (आलेखुंटा) – ₹50,000
तुलसीराम बारले (खोला) – ₹20,927
रामेश्वर प्रसाद डहरिया (परसुलीडीह) – ₹5,90,387
थनवार बारले (पचेड़ा) – ₹3,80,000
सावित्री यादव (गोतियारडीह) – ₹2,47,034
धर्मेंद्र यदु (चंपारण) – ₹30,700
राधेश्याम लहरी (घुसेरा) – ₹80,000
तुकाराम कारले (भोथीडीह) – ₹2,00,000
सेवेंद्र तारक (तोरला) – ₹1,56,915

एसडीएम अभनपुर ने साफ किया है कि अगर संबंधित पूर्व सरपंच पूरी राशि जमा कर देते हैं तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।

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