कोरबा के अफसर-कर्मचारियों पर मुख्यालय छोड़ने की मनाही

Madhya Bharat Desk
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कोरबा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सत्र 23 फरवरी 2026 (सोमवार) से 20 मार्च 2026 (शुक्रवार) तक आयोजित होना है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोरबा कलेक्टर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, ने स्पष्ट आदेश दिया है कि इस अवधि के दौरान जिले के किसी भी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

दरअसल, विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल उठाए जाते हैं। इन प्रश्नों के जवाब समय-सीमा के भीतर शासन और वरिष्ठ कार्यालयों को भेजना अनिवार्य होता है। ऐसे में यदि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय से बाहर रहते हैं, तो जवाब देने में देरी या लापरवाही की स्थिति बन सकती है।

जिला प्रशासन का मानना है कि समय पर और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर प्रशासनिक कार्य में बाधा न आए और विधानसभा सत्र के दौरान जिले की तैयारी मजबूत बनी रहे।

प्रशासन ने सभी विभाग प्रमुखों को भी निर्देशित किया है कि वे आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

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