दिव्यांगों को अब तरक्की में मिलेगा समान हक: छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया 3% आरक्षण, सभी विभागों को पालन के निर्देश

Madhya Bharat Desk
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छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के दिव्यांग कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में 3 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इस निर्णय को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

सरकार के इस फैसले का आधार “Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995” की धारा 33 है। इस कानून के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर और संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से कई विभागों में पदोन्नति के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रहना पड़ रहा था, जिसे अब दूर कर दिया गया है।

यह 3% आरक्षण क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के रूप में लागू होगा, यानी यह सभी वर्गों — सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी — पर समान रूप से लागू रहेगा। इसका अर्थ यह है कि चाहे कोई कर्मचारी किसी भी जाति या वर्ग से हो, यदि वह दिव्यांग श्रेणी में आता है तो उसे पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलेगा।

सरकार का कहना है कि यह कदम “समान अवसर” और “सशक्तिकरण” की दिशा में एक बड़ा निर्णय है। इससे राज्य में कार्यरत हजारों दिव्यांग कर्मचारियों को उनके परिश्रम और योग्यता के अनुरूप ऊँचे पदों पर पहुंचने का अवसर मिलेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रमोशन रोस्टर में 3% आरक्षण को स्पष्ट रूप से अंकित करें और यदि अब तक किसी को यह लाभ नहीं दिया गया है तो उसकी पदोन्नति प्रक्रिया की समीक्षा की जाए।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय न केवल दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि कार्यस्थल पर समान अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे सामाजिक न्याय की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की सराहनीय पहल माना जा रहा है।

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