जुबीन गर्ग केस: बैंड के दो सदस्य 14 दिन की पुलिस रिमांड पर, सीबीआई जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट में

Madhya Bharat Desk
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नई दिल्ली। असम की एक अदालत ने गायक-संगीतकार जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत से जुड़े मामले में बैंड के दो सदस्यों शेखरज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

इस बीच, पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के आयोजक श्यामकानू महंत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें जांच को असम पुलिस की सीआईडी से हटाकर सीबीआई या एनआईए को सौंपने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने मामले की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की भी अपील की है।

SIT और CID की जांच जारी

विशेष डीजीपी (सीआईडी) मुन्ना प्रसाद गुप्ता, जो इस मामले में गठित 9 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) के प्रमुख भी हैं, ने बताया कि कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले की अदालत ने दोनों आरोपितों को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

हत्या के आरोप

बैंड के ड्रमर गोस्वामी और सह-गायिका महंत को कई दिनों की पूछताछ के बाद गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। 52 वर्षीय जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर के एक यॉट पर हुई थी, जहां ये दोनों मौजूद थे।

वहीं, पुलिस ने जुबीन के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा और आयोजक श्यामकानू महंत पर भी हत्या के आरोप लगाए हैं। दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार कर 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

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