छत्तीसगढ़ RERA ने गोदरेज प्रॉपर्टीज की जमीन बिक्री पर लगाई रोक, तीन एजेंटों पर केस दर्ज

Madhya Bharat Desk
1 Min Read

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बड़ा कदम उठाते हुए गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड की जमीन की खरीद-फरोख्त और विज्ञापनों पर रोक लगा दी है।

प्राधिकरण ने बताया कि रायपुर जिले के ग्राम डोमा की लगभग 50 एकड़ भूमि (खसरा क्रमांक 213/2, 213/125, 15016, 15017/1 आदि) को बिना पंजीकरण के सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से बेचे जाने का प्रचार किया जा रहा था। जबकि यह प्रोजेक्ट अभी रेरा में पंजीकृत ही नहीं है।

रेरा का आदेश

रेरा अधिनियम 2016 की धारा-3 के मुताबिक, बिना पंजीकरण किसी भी प्रोजेक्ट की बिक्री या उसका विज्ञापन करना गैरकानूनी है। नियम का उल्लंघन पाते ही प्राधिकरण ने जमीन की खरीद-बिक्री की गतिविधियों पर तुरंत रोक लगा दी है।

तीन एजेंटों पर कार्रवाई

जांच के दौरान यह पाया गया कि पुणे और मुंबई के तीन एजेंट—

  1. शशिकांत झा (पुणे)
  2. दीक्षा राजौर (पुणे)
  3. प्रॉपर्टी क्लाउड्स रियल्टी स्पेसिफायर प्रा.लि. (मुंबई)

ने इस भूमि को बिना पंजीकरण करवाए विज्ञापित किया था।

कानूनी पहलू

रेरा अधिनियम की धारा-9 और धारा-10 स्पष्ट रूप से कहती हैं कि कोई भी एजेंट बिना पंजीकरण किसी प्रोजेक्ट की बिक्री या विज्ञापन नहीं कर सकता। इस मामले को गंभीर मानते हुए प्राधिकरण ने मामला दर्ज कर लिया है।

Share on WhatsApp

Share This Article
Leave a Comment