मध्यप्रदेश के गेस्ट टीचरों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने उन शिक्षकों को बड़ी राहत दी है, जो पहले से कार्यरत हैं। यह फैसला अक्टूबर 2023 में जारी हुए एक सर्कुलर को लेकर आया है, जो गेस्ट टीचरों के चयन से जुड़ा हुआ था।
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा गेस्ट टीचरों के चयन के लिए मेरिट आधारित प्रक्रिया को अपनाया गया था, जिससे पहले से काम कर रहे अनेक गेस्ट टीचर प्रभावित हो सकते थे। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया कि पुराने शिक्षकों के अनुभव और सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट का यह फैसला उन हजारों गेस्ट टीचरों के लिए राहत लेकर आया है, जो वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं लेकिन मेरिट के नए मानकों के चलते बाहर किए जा रहे थे। अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पुराने गेस्ट टीचरों के अधिकार सुरक्षित रहें और उनकी सेवा अवधि को सम्मान मिले।



