सागर जिले की अदालत ने एक अत्यंत संवेदनशील मामले में 76 वर्षीय बुजुर्ग की निर्मम हत्या के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 9 जुलाई 2024 को जरुआखेड़ा के झंडापुरा क्षेत्र में घटित हुई थी, जहाँ 26 वर्षीय आरोपी नीरज यादव ने शराब के नशे में बुजुर्ग दौलत सिंह लोधी की हत्या कर दी थी।
घटना की जानकारी के अनुसार, दौलत सिंह एक विवाह समारोह में जा रहे थे, जब रास्ते में आरोपी से उनकी कहासुनी हो गई। यह स्थान उनके घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर था। नीरज यादव ने अचानक हमला करते हुए डंडे से बुजुर्ग के सिर पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए नरयावली थाने के प्रभारी कपिल लाक्षाकार ने तत्परता से जांच करते हुए चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपक भंडारी ने शासन की ओर से केस की पैरवी की। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने नीरज यादव को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
यह फैसला समाज में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करता है और यह संदेश देता है कि कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। अदालत का यह निर्णय पीड़ित परिवार के लिए एक न्याय की अनुभूति है और अपराधियों को सख्त सजा देने का स्पष्ट संकेत भी।






