महासमुंद में नाबालिग छात्रा से अभद्रता, शिक्षक को 5 साल की जेल

Madhya Bharat Desk
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महासमुंद।नाबालिग छात्रा के साथ गलत व्यवहार और बैड टच करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को दोषी मानते हुए 5 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना कि आरोपी ने शिक्षक और छात्रा के भरोसेमंद रिश्ते का गंभीर रूप से गलत फायदा उठाया।

अपर सत्र न्यायाधीश मोनिका जायसवाल की अदालत ने आरोपी शिक्षक गणेशराम चंद्राकर को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 5 साल की सश्रम कैद और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 के तहत भी 3 साल की सश्रम कैद और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल का प्रावधान रखा गया है। अदालत ने साफ किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अभियोजन के मुताबिक, 8 जनवरी 2025 को पीड़ित छात्रा ने महासमुंद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। छात्रा ने बताया कि गणित की क्लास के दौरान शिक्षक ने कथित तौर पर नशे की हालत में उसके साथ गलत तरीके से छूने की हरकत की।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी की और कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार दिया गया।

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