नई दिल्ली। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाद्य तेलों की पैकिंग को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इसके तहत अब देशभर में खाद्य तेल केवल निर्धारित मानक पैक आकारों में ही बेचे जा सकेंगे।
नई व्यवस्था के अनुसार अब बाजार में खाद्य तेल 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 15 किलो और 20 किलो के पैक में ही उपलब्ध होंगे। इसके अलावा प्रति ग्राम या प्रति किलो कीमत का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है।

मंत्रालय का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पैकिंग में होने वाली मनमानी पर रोक लगाना और उपभोक्ताओं को कीमतों की पारदर्शी व स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है। इससे ग्राहकों को सही तुलना करने में आसानी होगी और बाजार में एकरूपता भी आएगी।






