बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में हुए आगजनी मामले में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले निचली अदालत भी उनकी जमानत अर्जी को मंजूरी नहीं दे चुकी थी।
पुलिस ने अमित बघेल को बलौदा बाजार कोतवाली क्षेत्र में हुए आगजनी कांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पहले निचली अदालत और फिर हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन दोनों जगह से उन्हें राहत नहीं मिली।
हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।







