बिलासपुर सौराष्ट्र प्रोजेक्ट का RERA पंजीयन रद्द, जानें पूरा मामला

Madhya Bharat Desk
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बिलासपुर।मकान या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने बिलासपुर की ‘सौराष्ट्र’ रियल एस्टेट परियोजना का RERA पंजीयन रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई परियोजना की विकास अनुमति निरस्त होने के बाद की गई है।

प्राधिकरण ने खुद लिया संज्ञान

प्राधिकरण के अनुसार, प्रमोटर नमन गोयल की यह परियोजना अग्रय नगर के वार्ड क्रमांक 12 में खसरा नंबर 1551 पर स्थित है। इस परियोजना का RERA पंजीयन क्रमांक PCGRERA161025001981 था।

परियोजना को पहले नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के तहत विकास की अनुमति मिली थी। बाद में सक्षम अधिकारी ने इस अनुमति को निरस्त कर दिया। इसके बाद CGRERA ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की।

प्राधिकरण ने 5 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में विकास अनुमति रद्द होने के आधार पर सौराष्ट्र परियोजना का RERA पंजीयन भी निरस्त कर दिया।

प्लॉट खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

CGRERA ने आम लोगों और निवेशकों से अपील की है कि किसी भी परियोजना में पैसा लगाने या मकान, फ्लैट अथवा प्लॉट खरीदने से पहले उसका वर्तमान RERA पंजीयन और विकास अनुमति जरूर जांच लें। केवल पुराना पंजीयन होने से यह तय नहीं होता कि परियोजना की अनुमति अभी भी वैध है।

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