रामगोपाल अग्रवाल की दो फ्लैट सहित 9.06 करोड़ की संपत्ति कुर्क!

Madhya Bharat Desk
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रायपुर।छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की रायपुर में करीब 9.06 करोड़ रुपये की दो संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, यानी PMLA के तहत की गई है।

ED के अनुसार, अटैच की गई संपत्तियों में रायपुर के अनुपम नगर और कटोरा तालाब क्षेत्र में स्थित दो फ्लैट शामिल हैं। एजेंसी ने 8 अक्टूबर को अस्थायी कुर्क आदेश जारी किया और 9 अक्टूबर को रायपुर की विशेष PMLA अदालत में रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया।

प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि कथित शराब घोटाले से जुड़े सिंडिकेट द्वारा जुटाई गई बड़ी रकम नकद में राजीव भवन, यानी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय तक पहुंचाई गई। ED के मुताबिक, यह कैश डिलीवरी रामगोपाल अग्रवाल के निर्देश और निगरानी में की गई।

ED ने कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों से कैश डिलीवरी तथा अग्रवाल की संलिप्तता के आरोपों का समर्थन होता है। एजेंसी ने इन संपत्तियों को अपराध से प्राप्त संपत्ति के बराबर मूल्य की संपत्ति माना है।

रामगोपाल अग्रवाल को ED ने 11 अगसत 2026 को इसी मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें विशेष PMLA अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा था और वे अभी भी हिरासत में हैं।

ED के अनुसार, इस कार्रवाई के बाद शराब घोटाला मामले में अब तक अटैच की गई कुल संपत्ति का मूल्य करीब 610.34 करोड़ रुपये हो गया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि मामले की आगे की जांच जारी है।

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