रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब प्रदेश की सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीन के जरिए मुख्य रूप से बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही खाद्यान्न दिया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मोबाइल ओटीपी के आधार पर राशन वितरण पर रोक लगा दी है।
विभाग के अनुसार, कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट दी गई है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा ऐसे हितग्राहियों, जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन किसी कारण सफल नहीं हो पा रहा है, उन्हें जरूरत पड़ने पर ओटीपी के माध्यम से राशन दिया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित हितग्राहियों की जानकारी विभाग को उपलब्ध करानी होगी, ताकि समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके।
राशन दुकानदारों को दिए गए निर्देश
जिला खाद्य नियंत्रक ने उचित मूल्य दुकानों के संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट किया है कि बिना विभागीय अनुमति किसी भी हितग्राही को ओटीपी के जरिए राशन नहीं दिया जाएगा। यदि किसी बुजुर्ग या बच्चे का फिंगरप्रिंट मशीन में सत्यापित नहीं हो रहा है, तो पहले संबंधित खाद्य निरीक्षक को इसकी सूचना देनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा सकेगा।







