चैतन्य बघेल को लेकर ईडी ने माँगी कोर्ट से 5 दिन की पुलिस रिमांड।

Madhya Bharat Desk
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भारत के न्यायिक ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे, चैत्य बघेल की गिरफ्तारी और उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया वर्तमान समय में एक चर्चा का विषय बनी हुई है।

मुख्य घटना:

चैत्य बघेल को शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था, जिसकी अवधि अब पूरी हो चुकी है। इस मामले में उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत में सुनवाई जारी है और ईडी की ओर से उनकी न्यायिक रिमांड को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है।

वकील का बयान

पृष्ठभूमि:

इससे पहले 4 अगस्त को हुई सुनवाई में अदालत ने चैत्य को न्यायिक रिमांड पर भेजा था। गिरफ्तारी को चैत्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से मना करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। इसके बाद भूपेश बघेल और चैत्य बघेल के वकील हर्षवर्धन परगनिहा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

प्रभाव:

यह मामला न केवल छत्तीसगढ़ की राजनीति पर असर डाल रहा है बल्कि आम जनता के बीच भ्रष्टाचार और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर गहन चर्चा का विषय भी बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री का नाम इससे जुड़ना इसे और अधिक संवेदनशील बना देता है।

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