तीन युवतियों ने लगाया गंभीर आरोप, महिला आयोग की सुनवाई टली

Madhya Bharat Desk
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25 जुलाई 2025 को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर, केरल की दो नन – सिस्टर प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस – और एक युवक सुकमन मंडावी को मानव तस्करी व धर्मांतरण के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप था कि वे तीन आदिवासी युवतियों को जबरन आगरा ले जा रहे थे और धर्म परिवर्तन करा रहे थे। हालांकि बाद में महिलाओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया।

युवतियों की ओर से आगमन और आरोप

नारायणपुर की तीन आदिवासी युवतियाँ — कमलेश्वरी प्रधान, ललिता उसेंडी और सुकमति मंडावी — 20 अगस्त 2025 को रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराने पहुंचीं। उनका आरोप था कि उन्हें दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल की कार्यकर्ता ज्योति शर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोपों में छेड़छाड़, अभद्र टिप्पणियाँ, जातिसूचक गाली-गलौज और गैंगरैप की धमकी जैसे हिंसात्मक व्यवहार शामिल थे। उनके अनुसार यह सब पुलिस मौजूदगी में हुआ और जब उन्होंने शिकायत देने की कोशिश की, तो किसी ने उचित कार्रवाई नहीं की।

सुनवाई में अव्यवस्था और टलाव

महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि सुनवाई में ज्योति शर्मा, रतन यादव और रवि निगम को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। ज्योति शर्मा सुबह आई, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही चली गईं, और औपचारिक hearing में अनुपस्थित रहीं। इस वजह से आयोग ने मामले की सुनवाई अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी और पुलिस अधीक्षक व जीआरपी थाना प्रभारी के बयान, साथ ही स्टेशन से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज माँगने का निर्देश दिया। अगले 15–20 दिनों में अगली सुनवाई होने की संभावना जताई गई।

पहले की कार्रवाई और मामले का गतिशील दृष्टिकोण

यह पूरा विवाद 25 जुलाई, 2025 को शुरू हुआ था जब ननों और युवतियों को स्टेशन पर रोका गया और धर्मांतरण व मानव तस्करी का आरोप लगाया गया। ननों को हिरासत में लिया गया, और बाद में न्यायिक जमानत मिली। उस दौरान आदिवासी परिवारों ने स्पष्ट किया कि लड़कियाँ अपनी मर्जी से नन के साथ काम के लिए जा रही थीं। कई मानवाधिकार समूहों और राजनीतिक दलों ने इस पूरे मामले को आदिवासी सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान द्वारा सुनिश्चित अधिकारों का उल्लंघन करार दिया।

 

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