अग्निवीरों को 10% आरक्षण समेत साय कैबिनेट के 3 बड़े फैसले

Madhya Bharat Desk
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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के फैसले का अनुसमर्थन और पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से जुड़े नियमों को मंजूरी दी गई।

  1. अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव

मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। नई व्यवस्था में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक बराबर होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अलावा अनुभव के लिए तय अधिकतम 30 अंकों में अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 महीने अध्यापन करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पहले राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से नहीं मिलता था।

कैबिनेट ने राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पुराने अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर दोबारा नियुक्ति का अवसर देने का भी फैसला किया है। मानदेय में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड के बजाय कार्य-दिवस के आधार पर भुगतान की व्यवस्था लागू की जाएगी। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक कर्मचारियों के काम, कार्य अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े नियम भी स्पष्ट किए गए हैं।

  1. फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के फैसले पर मुहर

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने की घोषणा के अनुपालन में जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से लिए जाने वाले राज्य जीएसटी (SGST) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।

  1. पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण

पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी के पदों पर पहले ही 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया जा चुका है। इसका लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर मिलेगा।

अब इस आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 तैयार किए गए हैं। कैबिनेट ने इन नियमों को भी मंजूरी दे दी है। नियमों में भर्ती के मापदंड, आरक्षण, चयन प्रक्रिया, नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़े प्रावधान तय किए गए हैं।

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