आबकारी ओवरटाइम केस में नवीन तोमर को सुप्रीम कोर्ट से राहत

Madhya Bharat Desk
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रायपुर।छत्तीसगढ़ के चर्चित आबकारी मेनपावर-ओवरटाइम भुगतान मामले में आरोपी नवीन प्रताप सिंह तोमर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने तोमर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को होगी।

नवीन प्रताप सिंह तोमर आबकारी विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं और CSMCL के पूर्व DGM भी हैं। EOW/ACB की जांच में उन पर मैनपावर एजेंसियों के बिल, ओवरटाइम भुगतान और कथित कमीशन से जुड़े मामले में भूमिका होने के आरोप हैं।

यह मामला उस समय सामने आया था, जब ED की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर EOW/ACB ने जांच शुरू की। अभियोजन के मुताबिक, 2019 से 2023 के बीच मैनपावर बिलों में कथित गड़बड़ी और अधिक भुगतान का पूरा सिस्टम चलाया गया। जांच के दौरान बरामद 28.80 लाख रुपये को भी इसी मामले से जोड़कर देखा गया है।

हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में अभियोजन की ओर से अलग-अलग एजेंसियों से कथित कमीशन लिए जाने का आरोप भी लगाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।

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