कर्मचारी की मृत्यु के बाद विभागीय कार्रवाई होगी समाप्त, सरकार ने जारी किए स्पष्ट निर्देश

Madhya Bharat Desk
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रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े अनुशासनात्मक मामलों को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ किया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान मौत हो जाती है, तो उसके खिलाफ चल रही पूरी विभागीय कार्रवाई उसी समय खत्म मानी जाएगी।

यह निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पहले जारी किए गए परिपत्रों के संदर्भ में जारी किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9 के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी पर सरकारी राशि के गबन, वित्तीय नुकसान या शासकीय धन की वसूली से जुड़ी विभागीय जांच चल रही हो और जांच के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए, तब भी उसके खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई समाप्त मानी जाएगी।

हालांकि, यदि कर्मचारी के जीवित रहते हुए नियमों के अनुसार वसूली का आदेश या दंडादेश पहले ही जारी किया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में उसके देय भुगतान से नियमानुसार वसूली की जाएगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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