रायपुर।छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में राज्य सरकार ने आबकारी विभाग के अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो यानी EOW-ACB की जांच के बाद की गई है। जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ विशेष अदालत में पूरक चालान पेश किया था, जिसके बाद शासन ने उन पर कार्रवाई की है।
EOW-ACB ने 14 अक्टूबर 2026 को रायपुर की विशेष अदालत में आशीष श्रीवास्तव के खिलाफ पूरक आरोप पत्र पेश किया। जांच एजेंसी का कहना है कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं। पूरक चालान में उनके अलावा कई अन्य आरोपियों और कंपनियों को भी नामित किया गया है।

आबकारी विभाग ने शनिवार को आशीष श्रीवास्तव के निलंबन का आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, उनका निलंबन 14 अक्टूबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय नवा रायपुर स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
बताया जा रहा है कि शराब घोटाले की जांच में EOW-ACB ने 14 अक्टूबर को दसवां पूरक चालान पेश किया था। इस चालान में 20 लोगों और 22 कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, घोटाले में कमीशन वसूली, कैश कलेक्शन और हवाला के जरिए रकम की लेन-देन की व्यवस्था चलाई गई।
आशीष श्रीवास्तव के निलंबन के बाद यह सवाल उठ रहा है कि शराब घोटाले की जांच में आबकारी विभाग के अन्य अधिकारियों की भूमिका भी सामने आएगी या नहीं। जांच एजेंसी आगे और सबूत जुटाकर मामले की जांच जारी रखे हुई है।






