गरियाबंद। नियमों के खिलाफ आपत्तिजनक प्रकृति के एक कार्यक्रम को अनुमति देने के मामले में संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में जिला गरियाबंद में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर श्री तुलसीदास मरकाम (रा.प्र.से.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्रशासनिक जांच में यह सामने आया कि संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों की अनदेखी की गई और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है।
संभागायुक्त द्वारा की गई इस कार्रवाई को प्रशासनिक अनुशासन के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि नियमों के उल्लंघन और कर्तव्य में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।







