तोमर ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने घोषित किया फरार, 18 अगस्त तक पेशी नहीं तो होगी कुर्की

Madhya Bharat Desk
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रायपुर। रायपुर में अपराध की दुनिया में कुख्यात रोहित तोमर और उसके भाई वीरेंद्र तोमर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को सख्ती के साथ खारिज कर दिया है, जिससे पुलिस के लिए उनकी गिरफ्तारी का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है।

पुलिस ने दोनों आरोपियों पर ₹5000-₹5000 का इनाम घोषित कर दिया है। रोहित तोमर पिछले डेढ़ महीने से फरार है और रायपुर के तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थाने समेत जिले के अन्य थानों में उसके खिलाफ 14 गंभीर मामले दर्ज हैं। जिनमें मारपीट, धमकी, जमीन कब्जा और जबरन वसूली जैसे अपराध शामिल हैं।

पुलिस ने कई बार गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, लेकिन दोनों हर बार बच निकले। जांच में यह भी सामने आया है कि रोहित तोमर एक संगठित आपराधिक गिरोह का संचालन करता था।

अदालत ने पुलिस की अर्जी पर वीरेंद्र और रोहित तोमर को फरार घोषित करते हुए उद्घोषणा जारी की है। कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि दोनों आरोपी 18 अगस्त तक न्यायालय में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

पत्नी की गिरफ्तारी भी चर्चा में

इस मामले में रोहित तोमर की पत्नी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो इस समय जेल में बंद है। वह भावना शुभकामना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर थी और जमीन के लेन-देन में धोखाधड़ी के आरोपों में गिरफ्तार हुई थी। आरोप है कि उसने तीन लाख की उधारी के बदले जगुआर कार गिरवी रखी थी और बाद में पांच लाख वसूलने के बावजूद पीड़ित से दस लाख रुपये की जबरन मांग की।

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