हाईकोर्ट सख्त: DSP की नीली बत्ती गाड़ी पर स्टंट के मामले में चीफ जस्टिस ने मुख्य सचिव से मांगा शपथपत्र

Madhya Bharat Desk
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छत्तीसगढ़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नीली बत्ती लगी सरकारी गाड़ी पर स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। यह वीडियो एक DSP स्तर के अधिकारी की गाड़ी का बताया जा रहा है, जिसमें युवक बोनट पर बैठकर अपना जन्मदिन मना रहा है।

वायरल वीडियो और हाईकोर्ट की प्रतिक्रिया:

वीडियो में साफ देखा गया कि एक युवक DSP की आधिकारिक गाड़ी की बोनट पर बैठकर स्टंट कर रहा है और बैकग्राउंड में फिल्मी गाने बज रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जनहित याचिका के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पहुंचा।

मुख्य न्यायाधीश आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की खंडपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे इस घटना पर एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र (affidavit) के माध्यम से बताएं कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है।

कोर्ट की तीखी टिप्पणी:

कोर्ट ने इस मामले को “कानून व्यवस्था के साथ मज़ाक” बताते हुए कहा कि अगर नीली बत्ती का उपयोग इस तरह से होने लगे तो आम जनता में सरकारी व्यवस्था के प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जवाब संतोषजनक न होने पर वे स्वयं मामले की मॉनिटरिंग करेंगे।

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