रायपुर। बढ़ती महंगाई के बीच छत्तीसगढ़ के लाखों श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी करते हुए नई न्यूनतम वेतन दरें लागू कर दी हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं।
यह निर्णय श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत लिया गया है। श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता के निर्देश पर जारी इस संशोधन का सीधा फायदा अकुशल से लेकर अत्यधिक कुशल श्रमिकों तक को मिलेगा।
कितनी बढ़ी मजदूरी?
सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक—
- अनुसूचित रोजगार में कार्यरत श्रमिकों के DA में ₹226 प्रति माह की वृद्धि
- कृषि श्रमिकों के लिए ₹170 प्रति माह का इजाफा
- अगरबत्ती उद्योग में काम करने वालों के लिए प्रति 1000 अगरबत्तियों पर ₹8.53 अतिरिक्त भत्ता तय
यह संशोधन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर किया गया है, जिसे श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है।
नई न्यूनतम वेतन दरें (1 अप्रैल – 30 सितंबर 2026)
अकुशल श्रमिक
- जोन A: ₹11,402 / माह (₹439 प्रतिदिन)
- जोन B: ₹11,142 / माह (₹429 प्रतिदिन)
- जोन C: ₹10,882 / माह (₹419 प्रतिदिन)
अर्द्धकुशल श्रमिक
- जोन A: ₹12,052 / माह (₹464 प्रतिदिन)
- जोन B: ₹11,792 / माह (₹454 प्रतिदिन)
- जोन C: ₹11,532 / माह (₹444 प्रतिदिन)
कुशल श्रमिक
- जोन A: ₹12,832 / माह (₹494 प्रतिदिन)
- जोन B: ₹12,572 / माह (₹484 प्रतिदिन)
- जोन C: ₹12,312 / माह (₹474 प्रतिदिन)
अत्यधिक कुशल श्रमिक
- जोन A: ₹13,612 / माह (₹524 प्रतिदिन)
- जोन B: ₹13,352 / माह (₹514 प्रतिदिन)
- जोन C: ₹13,092 / माह (₹504 प्रतिदिन)
कब होता है DA तय?
महंगाई भत्ता हर साल दो बार — 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को तय किया जाता है। इसका आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, जो महंगाई के स्तर को दर्शाता है।
कहां मिलेगी पूरी जानकारी?
नई वेतन दरों से जुड़ी विस्तृत जानकारी श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और श्रमायुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है।
क्यों है यह फैसला अहम?
महंगाई के इस दौर में यह बढ़ोतरी श्रमिकों की आय में सुधार लाएगी और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। खासकर निम्न आय वर्ग के श्रमिकों के लिए यह फैसला राहत की सांस लेकर आया है।







