मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिए गए। बैठक का सबसे अहम फैसला राजधानी रायपुर के लिए रहा, जहां 23 जनवरी से रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) प्रणाली लागू करने को मंजूरी दी गई। इसे राज्य की कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
मंत्रिपरिषद के अन्य प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी के लिए आवश्यक ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी प्रदान करने की अनुमति दी।
इसके साथ ही कोदो, कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाजों की खरीदी, प्रसंस्करण और विक्रय के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार ने अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए लघु वनोपज संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय भी लिया है।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण अदायगी को मंजूरी दी। इसके तहत 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांग वित्त निगमों से लिए गए ऋण चुकाए जाएंगे। इससे राज्य शासन को हर साल लगभग 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज भार से मुक्ति मिलेगी और 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी भी समाप्त हो जाएगी।
धान की उसना मिलिंग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने मिलरों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। साथ ही पात्रता के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि को तीन माह से घटाकर दो माह कर दिया गया है।
मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का निर्णय लिया, जिससे नीति के क्रियान्वयन में आ रही विसंगतियां दूर होंगी। इससे निवेश को बढ़ावा मिलने, रोजगार सृजन और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।
राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला भी किया गया। यह छूट वाहन पंजीकरण के समय लागू होगी और इसका लाभ पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को मिलेगा।
कस्टम मिलिंग से जुड़ी गतिविधियों में राहत देते हुए मंत्रिपरिषद ने राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।
इसके अलावा पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) का एक नया पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 में एक वर्ष की अवधि के लिए सृजित करने की भी स्वीकृति दी गई।



