स्टील प्लांट हादसा: डायरेक्टर और ठेकेदार पर FIR!

Madhya Bharat Desk
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दुर्ग। दुर्ग जिले के बोरई-रसमड़ा स्थित जेडी स्टील प्लांट में हुए हादसे में ठेकेदार संतोष कुमार श्रीवास्तव (42) की मौत के मामले में पुलिस ने प्लांट के निदेशक और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर यह कार्रवाई की है।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 289 और 106(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के दौरान सुरक्षा में हुई संभावित चूक और लापरवाही के पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक, 17 अक्टूबर 2026 को रसमड़ा स्थित स्टील प्लांट में इंडक्शन फर्नेस का ट्रायल चल रहा था। इसी दौरान बड़ी मात्रा में पिघला हुआ धातु बाहर निकल आया और उसकी चपेट में आने से वहां काम कर रहे संतोष श्रीवास्तव गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

इस घटना के बाद औद्योगिक इकाइयों में काम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और तय मानकों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इंडक्शन फर्नेस का संचालन और ट्रायल जोखिम भरा काम होता है। ऐसे में सुरक्षा नियमों का पालन, प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती, काम की निगरानी और आपात स्थिति से निपटने के इंतजाम जरूरी होते हैं।

अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ट्रायल के दौरान सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे या नहीं। साथ ही, हादसे के पीछे किसी तरह की लापरवाही की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

फिलहाल पुलिस ने प्लांट के निदेशक और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के कारणों और जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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