प्रदेश में गेस्ट लेक्चरर नियुक्ति को लेकर बड़ा आदेश जारी!

Madhya Bharat Desk
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रायपुर।छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए खाली पदों पर गेस्ट लेक्चरर और अन्य गेस्ट स्टाफ की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा संचालनालय ने इस संबंध में प्रदेश की सरकारी यूनिवर्सिटी के कुलसचिवों और सभी शासकीय कॉलेजों के प्राचार्यों को आदेश जारी कर जरूरी निर्देश दिए हैं।

आदेश के मुताबिक, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर गेस्ट लेक्चरर की व्यवस्था छत्तीसगढ़ गेस्ट लेक्चरर पॉलिसी 2024 के संशोधित 2026 के नियमों के तहत की जाएगी। इस व्यवस्था के लिए वित्त विभाग की भी सहमति मिल चुकी है।

इन पदों पर हो सकेगी नियुक्ति

खाली पदों के अनुसार कॉलेजों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर के साथ-साथ गेस्ट टीचिंग असिस्टेंट, गेस्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट और गेस्ट स्पोर्ट्स असिस्टेंट की भी नियुक्ति की जा सकेगी।

उच्च शिक्षा संचालनालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाली पदों की जरूरत के अनुसार गेस्ट स्टाफ की व्यवस्था तय नियमों के मुताबिक की जाए। इससे नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने से बचाने में मदद मिलेगी।

देखें आदेश की कॉपी

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