पटना कोर्ट से खान सर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि मामले पर जवाब तलब

Madhya Bharat Desk
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खान ग्लोबल स्टडीज में हुई फायरिंग और तोड़फोड़ के मामले में फंसे शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। पटना कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि इसी बीच वे एक अन्य कानूनी विवाद में भी घिर गए हैं।

टीवी पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाईकोर्ट में खान सर के खिलाफ 2 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि खान सर और कुछ अन्य लोगों द्वारा सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, जिनमें “बिकाऊ पत्रकार”, “चाटुकार” और अन्य अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का दावा किया गया है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि कथित तौर पर एक सार्वजनिक मंच पर अंजना ओम कश्यप के बच्चे के स्कूल का नाम उजागर किया गया, जिससे उनके परिवार की निजता और सुरक्षा प्रभावित हुई। साथ ही सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान चलाए जाने का भी दावा किया गया है।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने तत्काल किसी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने खान सर सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी।

याचिका में खान सर के अलावा कुछ अन्य शिक्षकों और मीडिया संस्थानों को भी पक्षकार बनाया गया है, जिन पर सोशल मीडिया अभियान में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं।

यह पूरा विवाद 29 मई 2026 के एक टीवी शो के बाद शुरू हुआ बताया जा रहा है, जिसमें शिक्षा के व्यवसायीकरण और “स्टार टीचर्स” की भूमिका पर चर्चा की गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी और कानूनी कार्रवाई का सिलसिला तेज हो गया।

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