नागरिकता नियम में बदलाव!

Madhya Bharat Desk
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भारत सरकार ने नागरिकता से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी करते हुए साफ किया है कि अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को अपने पासपोर्ट की पूरी जानकारी देनी होगी।

नए नियम के अनुसार अगर आवेदक के पास इन देशों का वैध या एक्सपायर्ड पासपोर्ट है, तो उसकी पूरी डिटेल देना जरूरी होगा। इसमें पासपोर्ट नंबर, जारी होने की तारीख, किस जगह से जारी हुआ और उसकी एक्सपायरी डेट जैसी जानकारी शामिल करनी होगी।

सरकार ने यह भी कहा है कि नागरिकता मिलने के बाद 15 दिनों के अंदर सभी जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।

गृह मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव का मकसद नागरिकता प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े को रोकना है, ताकि सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और साफ-सुथरा बनाया जा सके।

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