CG Guideline: बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ में नई दरें लागू

Madhya Bharat Desk
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े लोगों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य सरकार ने बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों में लागू गाइडलाइन दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये नई दरें 13 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगी।

दरअसल, 20 नवम्बर 2025 से प्रदेशभर में नई गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं। इसके बाद इन तीन जिलों से दरों में संशोधन के प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेजे गए थे। इन प्रस्तावों पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई।

उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में तीनों जिलों के प्रस्तावों की बारीकी से समीक्षा की गई। आवश्यक सुधार और संशोधन के बाद संशोधित गाइडलाइन दरों को अंतिम स्वीकृति दे दी गई।

अब 13 फरवरी से बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ में जमीन रजिस्ट्री इन्हीं नई दरों के आधार पर की जाएगी। इससे जमीन की सरकारी कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा असर खरीदारों और विक्रेताओं दोनों पर पड़ेगा।

राज्य सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य जिलों से प्राप्त संशोधन प्रस्तावों की भी समीक्षा की जा रही है। उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

आम नागरिक, रियल एस्टेट कारोबारी और अन्य हितधारक संशोधित गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालय या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

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