नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दाखिल की जाने वाली विभिन्न ऑडिट रिपोर्टों की समय सीमा बढ़ा दी है। अब आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2025 थी।
क्यों बढ़ाई गई समय सीमा?
CBDT ने यह फैसला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कर सलाहकारों और पेशेवर संस्थाओं के आग्रह पर लिया है। उनकी दलील थी कि देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के चलते सामान्य व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इस वजह से समय पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना मुश्किल हो रहा था।
ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह से सुचारू
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल सही ढंग से कार्य कर रहा है और इसमें किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत नहीं है। 24 सितंबर 2025 तक कुल 4.02 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड की जा चुकी थीं। इनमें से केवल 24 सितंबर को ही 60,000 से अधिक रिपोर्ट दाखिल की गईं। इसके अलावा 23 सितंबर तक 7.57 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITRs) भी सफलतापूर्वक फाइल हो चुके हैं।
यह जानकारी आयुक्त, आयकर (ITA) जया चौधरी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से साझा की गई। बोर्ड ने कहा कि इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।



