जीएसटी ढांचे में सुधार: 12% और 28% स्लैब खत्म, 22 सितंबर से लागू होंगे सिर्फ 5% और 18% टैक्स

Madhya Bharat Desk
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भारत में कर व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया था। समय-समय पर इसमें कई तरह के संशोधन किए जाते रहे हैं ताकि आम जनता और व्यापारियों दोनों को इसका लाभ मिल सके। हाल ही में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार अब जीएसटी के केवल दो ही स्लैब रहेंगे।

पहले जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% की दरें लागू थीं। लेकिन 22 सितंबर से इसमें बदलाव लागू हो जाएगा और केवल 5% तथा 18% के ही स्लैब रहेंगे। इसका सीधा अर्थ यह है कि 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

इस फैसले से कई वस्तुएं और सेवाएं अब सस्ती हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, पहले जिन चीज़ों पर 12% जीएसटी लगता था, वे अब 5% की श्रेणी में आ सकती हैं। वहीं 28% वाली वस्तुएं अब 18% वाले स्लैब में आएंगी। इसका असर उपभोक्ताओं पर सकारात्मक होगा क्योंकि उन्हें रोज़मर्रा की वस्तुओं और कई महंगी चीज़ों पर कम कीमत चुकानी पड़ेगी।

सरकार का मानना है कि इस सुधार से न केवल टैक्स प्रणाली सरल होगी, बल्कि व्यापार जगत को भी राहत मिलेगी। कारोबारियों के लिए अब कम स्लैब्स का हिसाब रखना आसान होगा और उपभोक्ताओं को भी पारदर्शिता मिलेगी।

कुल मिलाकर, यह बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था को सरल और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 22 सितंबर से लागू होने वाले इस नए नियम का लाभ करोड़ों उपभोक्ताओं को सीधे मिलेगा और बाजार में सकारात्मक माहौल बनेगा।

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