बिना RERA पंजीयन भूखंड बेचना पड़ा महंगा! प्रमोटर पर 25 लाख का जुर्माना

Madhya Bharat Desk
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रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने रायपुर जिले के आरंग स्थित ‘सालासार विहार’ परियोजना के प्रमोटर राजीव सोनी, पिता के.एल. सोनी, पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई बिना रेरा पंजीयन के भूखंडों की बिक्री करने के आरोप में की गई है।

प्राधिकरण की जांच में पाया गया कि परियोजना के अंतर्गत भूमि को भूखंडों में विभाजित कर रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना उनका विक्रय किया गया। इसे भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन माना गया है।

CG-RERA ने इसी उल्लंघन के आधार पर अधिनियम की धारा 59 के तहत परियोजना की अनुमानित लागत को ध्यान में रखते हुए प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। प्राधिकरण ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

रेरा के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित श्रेणी की रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्राधिकरण में पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के बिना परियोजना का विज्ञापन, मार्केटिंग या भूखंडों की बिक्री नहीं की जा सकती। इसका उद्देश्य खरीदारों को परियोजना की वैधानिक स्थिति और विकास संबंधी जानकारी देना है।

CG-RERA ने संपत्ति खरीदारों से अपील की है कि किसी भी आवासीय परियोजना या भूखंड में निवेश से पहले उसका रेरा पंजीयन अवश्य जांचें। खरीदारों को परियोजना का पंजीयन क्रमांक, प्रमोटर का विवरण और अन्य जरूरी जानकारी सत्यापित करनी चाहिए, ताकि भविष्य में विवाद या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।

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