जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में दोषी ठहराए गए 10 आरोपियों की सजा का ऐलान आज, 16 सितंबर को होगा। NIA की विशेष अदालत ने शनिवार को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हुई थी।
10 आरोपियों को ठहराया गया दोषी
NIA की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान दो महिलाओं समेत सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद चौधरी के मुताबिक, जगदलपुर में NIA के विशेष न्यायाधीश अभय सिंह राजपूत की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने सजा की अवधि पर आदेश 16 सितंबर के लिए सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान कुल 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद चौधरी ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक फैसले की प्रति नहीं मिली है। प्रति मिलने के बाद ही अपील के आधार के बारे में जानकारी दी जा सकेगी।
25 मई 2013 को हुआ था हमला
झीरम घाटी हमला 25 मई 2013 को हुआ था। उस दिन माओवादियों ने बस्तर जिले के दरभा थाना क्षेत्र में स्थित झीरम घाटी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांग्रेस की ‘परिवर्तन यात्रा’ को निशाना बनाते हुए घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं सहित 29 लोगों की जान चली गई थी।





