CG हाईकोर्ट फैसला: रिटायरमेंट से पहले अब गृहजिले में मिलेगी पोस्टिंग

Madhya Bharat Desk
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बिलासपुर।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल नेल्सन लवेट की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें उनके गृह जिले बिलासपुर में पोस्टिंग देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अधिकारी को आदेश की कॉपी मिलने के 15 दिन के भीतर पोस्टिंग का आदेश जारी करने को कहा है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस बिभू दत्ता गुरु की सिंगल बेंच में हुई। नेल्सन लवेट वर्तमान में रायगढ़ जिले में आबकारी हेड कांस्टेबल के पद पर हैं। उन्होंने रायगढ़ से बिलासपुर ट्रांसफर करने और 2025 की ट्रांसफर पॉलिसी के क्लॉज 3.12 का लाभ देने की मांग की थी।

1993 में सेल्समैन के पद पर हुई थी नियुक्ति

कोर्ट को बताया गया कि नेल्सन लवेट की नियुक्ति 19 अप्रैल 1993 को आबकारी विभाग में सेल्समैन के पद पर हुई थी। बाद में उन्हें नियमित कर आबकारी आरक्षक बनाया गया। वर्ष 2014 में उनका ट्रांसफर कोरबा से बिलासपुर किया गया था। इसके बाद 24 जून 2022 को उन्हें बिलासपुर से रायगढ़ भेज दिया गया। वर्ष 2023 में प्रमोशन के बाद वे आबकारी हेड कांस्टेबल बने और रायगढ़ में ही पदस्थ रहे।

पत्नी का इलाज जारी, जुलाई 2027 में रिटायरमेंट

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वे जुलाई 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनकी पत्नी की तबीयत भी खराब है और उनका लगातार इलाज चल रहा है। उन्होंने गृह जिले बिलासपुर में पोस्टिंग के लिए विभाग को कई बार आवेदन दिया, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने से किया इनकार

राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि 5 जून 2025 की ट्रांसफर पॉलिसी आबकारी विभाग पर लागू नहीं होती। सरकार ने बताया कि इस नीति में पुलिस, आबकारी, परिवहन, वाणिज्यिक कर और शिक्षा विभाग को बाहर रखा गया है। यह भी कहा गया कि किसी कर्मचारी को उसकी पसंद की जगह पोस्टिंग पाने का कानूनी अधिकार नहीं है।

हाईकोर्ट ने 15 दिन में आदेश जारी करने को कहा

हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जुलाई 2027 में रिटायर होने वाले हैं और वे गृह जिले में पोस्टिंग के लिए कई बार आवेदन कर चुके हैं। कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कई विभागों के कर्मचारियों को उनकी पसंद या गृह जिले में पोस्टिंग का लाभ दिया गया है।

कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी के क्लॉज 3.12 को लागू नहीं होने की बात उचित नहीं है। इसके बाद संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया कि मामले पर विचार कर आदेश की कॉपी मिलने के 15 दिन के भीतर नेल्सन लवेट की बिलासपुर में पोस्टिंग का आदेश जारी किया जाए। इसी के साथ हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली।

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