CG Guideline Rates: तीन जिलों में नई गाइडलाइन दरें लागू

Madhya Bharat Desk
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन और संपत्ति खरीदने-बेचने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला लिया गया है। राज्य में पहले 20 नवंबर 2025 से प्रभावी गाइडलाइन दरों की समीक्षा के बाद अब रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों के संशोधित प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिल गई है। इन तीनों जिलों में नई गाइडलाइन दरें 20 फरवरी 2026 से लागू हो गई है।

राज्य शासन के निर्देश पर संबंधित जिला मूल्यांकन समितियों ने स्थानीय बाजार दरों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन प्रस्ताव तैयार किए थे। इन प्रस्तावों को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के पास भेजा गया, जहां महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

नई दरें लागू होने के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री इन्हीं संशोधित गाइडलाइन दरों के आधार पर की जाएगी। आम नागरिक, जमीन खरीदार-विक्रेता और रियल एस्टेट से जुड़े अन्य हितधारक संबंधित जिला पंजीयन कार्यालय या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नई दरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से वहां भी संशोधित गाइडलाइन दरें लागू की जाएंगी। प्रशासन का मानना है कि इस प्रक्रिया से संपत्ति मूल्यांकन अधिक पारदर्शी, संतुलित और व्यवस्थित बनेगा।

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