झीरम घाटी कांड में बड़ा फैसला, NIA कोर्ट ने 10 आरोपियों को ठहराया दोषी

Madhya Bharat Desk
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जगदलपुर। झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में शनिवार, 5 सितंबर को जगदलपुर की NIA की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। इनमें से एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। वहीं, कोर्ट ने बाकी 10 आरोपियों को सभी धाराओं में दोषी माना है।

कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 27 लोगों की हत्या और 15 लोगों की हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में दोषी पाया है। अब आरोपियों को सजा कितनी होगी, इसका फैसला 16 सितंबर को सुनाया जाएगा।

बचाव पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा

फैसले के बाद बचाव पक्ष के वकील अरविंद चौधरी ने बताया कि NIA कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। उन्होंने कहा कि सजा के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की गई है। बचाव पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।

ये 10 आरोपी दोषी पाए गए

दोषी ठहराए गए आरोपियों में ज्योति उर्फ प्रमिला कोड़ियम, बंजामी उर्फ सन्ना, अयाता मरकाम, मुक्का मंडावी, मड़कामी, देवा कवासी, कोसा चैतू उर्फ मुन्ना, कोसा कवासी, महादेव नाग और सुमित्रा शामिल हैं।

इस मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा था, लेकिन सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। अब कोर्ट ने बाकी 10 आरोपियों को सभी धाराओं में दोषी माना है।

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