कर्मचारियों को हक का वेतन न देने पर गृह विभाग घेरे में, कोर्ट ने तीन अधिकारियों को तलब किया

Madhya Bharat Desk
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बिलासपुर, 19 अगस्त 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को कम वेतन देने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए गृह विभाग के तीन अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला वर्ष 2013 से संबंधित है, जब जेल विभाग में कार्यरत 17 फार्मासिस्टों ने कम वेतन मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उस समय कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए उचित वेतन देने का आदेश दिया था।

हालांकि, आदेश के बावजूद गृह विभाग ने इस पर अमल नहीं किया। इसी लापरवाही के चलते कर्मचारियों ने अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ 50-50 हजार रुपये के जमानती वारंट जारी किए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि तीनों अधिकारियों को आगामी 4 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

यह प्रकरण केवल वेतन विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी आदेशों की अनदेखी और कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी को भी सामने लाता है। न्यायालय का यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत और भविष्य में विभागों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने साफ किया कि कर्मचारियों के हक से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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